मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2013

पात्रता के मापदंड

ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।

अर्हताएं
  1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. आयकर दाता न हो।
  3. दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
सहायता

₹ 500 प्रतिमाह

सहायता प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  1. जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।
  2. आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  3. आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
  4. युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
  5. विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति। 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
  1. ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  2. शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा

60 कार्य दिवस