ग्राम सभा/बैठक क्या है?

पंचायत अधिनियम के प्रावधानों (धारा 44(4)) के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने की जिम्मेदारी सरपंच एवं सचिव की है. बैठक के आयोजन से जुड़ी सूचनाएं जैसे कि बैठक का स्थान, तारीख और चर्चा के विषय सभी निर्वाचित सदस्यों को बैठक के 7 दिन पहले देने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है.

पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों को अधिकार है कि बैठक में पंचायत के कार्यों में अनिमिततायों, धन के दुरुपयोग, पंचायत की आवश्यकता एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सभापति को सुझाव दे सकते हैं. पंचायत की बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे और जो भी प्रस्ताव पारित होंगे उन्हें पंचायत का निर्णय माना जाएगा.

बैठक की कार्यवाही वा निर्णयों को रिकॉर्ड करने के लिए हर पंचायत में एक कार्यवाही पुस्तिका संधारित की जावेगी. इसमें सभी उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों के नाम, कार्यवाही का कार्यवृत, निर्णय आदी की प्रविष्टी होगी.
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