इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
योजना कब प्रांरभ की गई
1 अप्रैल 2009
पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
सहायता
₹ 300 प्रतिमाह
नोट :- 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर इस योजना के हितग्राही को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/- प्रतिमाह का लाभ प्राप्त होगा।
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 60 कार्य दिवस