इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2009

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।

अर्हताएं
  1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
  3. आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
सहायता

₹ 300 प्रतिमाह
नोट :- 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर इस योजना के हितग्राही को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/- प्रतिमाह का लाभ प्राप्त होगा।

सहायता प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  1. स्वयं की तीन फोटो
  2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. बी.पी.एल. कार्ड
  4. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
  1. ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  2. शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 60 कार्य दिवस