ग्राम सभा/बैठक क्या है?

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को 37 प्रकार के अभिलेखों का संधारण करना चाहिए.

इन दस्तावेजों के संधारण से पंचायत को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को पारदर्शी, बेहतर और प्रभावी ढंग से निर्वाह कर पाना संभव होता है, नियोजन, कार्यों की भौतिक व वित्तीय समीक्षा करने और तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में उचित फैसले लेने में भी आसानी होती है.

पञ्च परमेश्वर एप्प का उपयोग कर पंचायत के निवासी अपनी पंचायत के महत्वपूर्ण अभिलेखों की डिजिटल प्रति को ऑनलाइन अपने घर बैठे कभी भी ( 24X7) देख कर सामाजिक आकेंक्षण कर अपनी पंचायत के सर्वागीण विकास में सहभागिता कर सकते है.
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