असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी सामाजिक सुरक्षा एवं उत्थान के लिए लिए आवाज नहीं उठा पाते थे|
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और उनकी सेवा की
अनूठी योजना बनाई है| इस योजना का लाभ देने के लिए श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन किया गया है|
असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों से आग्रह है कि वे अपनी ग्राम पंचायत/ज़ोन में संपर्क कर अपना पंजीयन करवा ले|
लाभ- पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य की मृत्यु के तुरंत पश्चात अंत्येष्टि के लिये रु. 5000 की नकद सहायता प्रदान की जायेगी। इसमे मृतक की आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है |
लाभ- पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य की मृत्यु के तुरंत पश्चात अंत्येष्टि के लिये रु. 5000 की नकद सहायता प्रदान की जायेगी। इसमे मृतक की आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है |
लाभ-पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में उसके अत्तराधिकारी को पदाभिहित अधिकारी द्वारा रु. 2,00,000 की अनुग्रह राशि भुगतान |
लाभ-पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को पदाभिहित अधिकारी द्वारा रु. 4,00,000 (रु. चार लाख ) की अनुग्रह राशि भुगतान राशि भुगतान की जावेगी |
लाभ-पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक को दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से स्थायी अपंगता होने पर रु. दो लाख तथा आंशिक स्थाई अपंगता होने पर रु. एक लाख की अनुग्रह सहायता |
लाभ-(i) पंजीकृत असंगठित श्रमिक को उनके व्यवसाय की उन्नति हेतु जिस संवर्ग का श्रमिक है यदि उसकी संवर्ग के लिये उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है , तो प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 05 हज़ार जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय |
(ii) अनुदान का यह लाभ पंजीबद्ध श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक एक बार प्राप्त करने की पात्रता |
लाभ-गर्भावस्था के दोरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक / ए.एन.एम. द्वारा प्रसव पूर्व जाँच करने पर रु. 4000/- तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर रु. 12000/- की सहायता |
(उपरोक्त राशि में जननी सुरक्षा योजना एवं प्रथम हेतु प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की राशि सम्मिलित)
लाभ-महाविद्यालयों / विश्व विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले असंगठित श्रमिकों के बच्चो को शैक्षणिक शुल्क से छूट |
कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हज़ार के अन्तर्गत रेंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो देय शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन द्वारा वाहन किया जावेगा |
जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज / डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस/बीड़िएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थियों को देय शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा |
लाभ-(i)पत्रताधारी उपभोक्ता द्वारा मासिक बिल मात्र 200 रुपये प्रतिमह देय | 200 रुपये से कम का देयक होने पर वास्तविक देयक राशि का भुगतान ही उपभोक्ता को करना होगा |
(ii)पात्रताधारी परिवारों को बिना कनैक्शन प्रभार लिए (नि:शुल्क) विद्युत कनैक्शन की सुविधा चाहे जाने पर सरलता से नामांतरण की सुविधा भी उपलब्ध |
(iii)ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने हेतु सुविधा |
(iv)हितग्राही के विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य होने एवं साथ निवासरत होने पर उसे सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ | इस हेतु परिवार का सदस्य वही माना जाएगा जो समग्र डेटाबेस में परिवार के रूप में अंकित हो |
लाभ-पंजीकृत श्रमिकों एवं गरीबों के 5179 करोड रुपये के बकाया बिल माफ |
(i) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ता
(ii) सरल बिजली बिल स्कीम की भांति विद्युत उपभोक्ता के पंजीकृत श्रमिक के सगे संबंधी होने एंव साथ में निवासरत होने पर स्कीम का लाभ | परिवार का सदस्य उन व्यक्तियों को माना जाएगा जिनका नाम समग्र डेटाबेस में परिवार के रूप में अंकित होगा |
(iii) न्यालयाय में विचारधीन प्रकरणो तथा विद्युत अधिनियम की धारा 126,135 या 138 में दर्ज़ प्रकरणों की दशा में भी स्कीम का लाभ दिया जाएगा |
(iv) पिछली समाधान योजनाओं में लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्रता होने पर स्कीम में शामिल हो सकेगा |