समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवा)
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 1981
पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
नोट :- 40 वर्ष की आयु प्रांरभ होने के उपरांत पात्रतानुसार स्वत: ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
सहायता
₹ 300 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- विधवा का प्रमाण पत्र
9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा
60 कार्य दिवस