दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।

अर्हताएं
  1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवयन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना।
  3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता

₹ 300 प्रतिमाह

सहायता प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  1. स्वयं की तीन फोटो
  2. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  3. बी.पी.एल. कार्ड
  4. निःशक्तता का प्रमाण पत्र (नि:शक्‍त पेंशन हेतु) 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
  1. ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  2. शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 60 कार्य दिवस