समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवा)

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 1981

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।

अर्हताएं
  1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
    नोट :- 40 वर्ष की आयु प्रांरभ होने के उपरांत पात्रतानुसार स्‍वत: ही इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्‍त होगा।
सहायता

₹   300 प्रतिमाह

सहायता प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  1. स्वयं की तीन फोटो
  2. बी.पी.एल. कार्ड
  3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  4. विधवा का प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
  1. ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  2. शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा

60 कार्य दिवस