इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

15 अगस्त 1995

पात्रता के मापदंड

60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।

अर्हताएं
  1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  2. आवेदक (पुरुश अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो ।
  3. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
सहायता
  1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 200/- केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा ₹ 100/- (राज्यांश) कुल ₹ 300/-
  2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 500/- (केन्द्रांश)-
सहायता प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  1. स्वयं की तीन फोटो
  2. बी.पी.एल. कार्ड
  3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
  1. ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  2. शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 60 कार्य दिवस