जन कल्याण (संबल) योजना क्या है?

असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी सामाजिक सुरक्षा एवं उत्थान के लिए लिए आवाज नहीं उठा पाते थे| मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और उनकी सेवा की अनूठी योजना बनाई है| इस योजना का लाभ देने के लिए श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन किया गया है|

असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों से आग्रह है कि वे अपनी ग्राम पंचायत/ज़ोन में संपर्क कर अपना पंजीयन करवा ले|

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं

अंत्येष्टि सहायता –

लाभ- पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य की मृत्यु के तुरंत पश्चात अंत्येष्टि के लिये रु. 5000 की नकद सहायता प्रदान की जायेगी। इसमे मृतक की आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है |

पदाभिहित अधिकारी –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  2. नगरीय क्षेत्र मेँ – आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी

सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया-

लाभ- पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य की मृत्यु के तुरंत पश्चात अंत्येष्टि के लिये रु. 5000 की नकद सहायता प्रदान की जायेगी। इसमे मृतक की आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है |

सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता

लाभ-पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में उसके अत्तराधिकारी को पदाभिहित अधिकारी द्वारा रु. 2,00,000 की अनुग्रह राशि भुगतान |

पदाभिहित अधिकारी –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत |
  2. नगरीय क्षेत्रों में – आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी |

अनुग्रह राशि के लिए अपात्रता-

  1. आत्महत्या के प्रकरणों में |
  2. यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक है |

आवेदन करने का स्थान –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्याकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत का कार्यालय |
  2. नगरीय क्षेत्रों के नगर निगमों में i. ज़ोनल कार्यालय ii. शेष नगरीय निकायों में – मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय |

दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता

लाभ-पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को पदाभिहित अधिकारी द्वारा रु. 4,00,000 (रु. चार लाख ) की अनुग्रह राशि भुगतान राशि भुगतान की जावेगी |

अनुग्रह राशि के लिए अपात्रता-

  1. आत्महत्या के प्रकरणों में |
  2. यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक है |

पदाभिहित अधिकारी –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत |
  2. नगरीय क्षेत्रों में – आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी |

आवेदन करने का स्थान –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्याकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत का कार्यालय |
  2. नगरीय क्षेत्रों के नगर निगमों में i. ज़ोनल कार्यालय ii. शेष नगरीय निकायों में – मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय |

स्थायी अपंगता / आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता

लाभ-पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक को दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से स्थायी अपंगता होने पर रु. दो लाख तथा आंशिक स्थाई अपंगता होने पर रु. एक लाख की अनुग्रह सहायता |

स्थायी अपंगता

से आशय दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि से है |

आंशिक स्थाई अपंगता

से आशय एक आंख या एक हाथ या दोनों पैर की हानि से है |

अपात्रता -

यदि पंजीकृत श्रमिक की अपंगता की दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक है |

पदाभिहित अधिकारी –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत |
  2. नगरीय क्षेत्रों में – आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी |

उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना

लाभ-(i) पंजीकृत असंगठित श्रमिक को उनके व्यवसाय की उन्नति हेतु जिस संवर्ग का श्रमिक है यदि उसकी संवर्ग के लिये उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है , तो प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 05 हज़ार जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय |
(ii) अनुदान का यह लाभ पंजीबद्ध श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक एक बार प्राप्त करने की पात्रता |

पदाभिहित अधिकारी –

  1. ग्रामीण क्षेत्र में – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत |
  2. नगरीय क्षेत्रों में – आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी |

अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाएं

प्रसूति सहायता योजना (नोडल विभाग- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)-

लाभ-गर्भावस्था के दोरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक / ए.एन.एम. द्वारा प्रसव पूर्व जाँच करने पर रु. 4000/- तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर रु. 12000/- की सहायता |
(उपरोक्त राशि में जननी सुरक्षा योजना एवं प्रथम हेतु प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की राशि सम्मिलित)

पात्रता –

  1. 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूताये |
  2. प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में हीं देय होगी |

पदाभिहित अधिकारी –

  1. उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी |
  2. सिविल अस्पताल हेतु संस्था प्रभारी, सिविल अस्पताल |
  3. जिला अस्पताल / शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु सिविल सज॔न सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक |
  4. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय |

चिकित्सा हेतु आवेदन की प्रक्रिया –

  1. राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित गंभीर बीमारियों की ईलाज हेतु आवेदन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में योजना का सम्पूर्ण संचालन MPONLINE द्वारा विकसित पोर्टल SIAF.MPONLINE.GOV.IN के माध्यम से |

शिक्षा प्रोत्साहन (उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा )

लाभ-महाविद्यालयों / विश्व विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले असंगठित श्रमिकों के बच्चो को शैक्षणिक शुल्क से छूट |

इंजीनियरिंग की पढ़ाई –

कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हज़ार के अन्तर्गत रेंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो देय शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन द्वारा वाहन किया जावेगा |

मेडिकल की पढ़ाई -

जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज / डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस/बीड़िएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थियों को देय शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा |

सरल बिजली बिल स्कीम (नोडल विभाग – ऊर्जा विभाग) –

लाभ-(i)पत्रताधारी उपभोक्ता द्वारा मासिक बिल मात्र 200 रुपये प्रतिमह देय | 200 रुपये से कम का देयक होने पर वास्तविक देयक राशि का भुगतान ही उपभोक्ता को करना होगा |
(ii)पात्रताधारी परिवारों को बिना कनैक्शन प्रभार लिए (नि:शुल्क) विद्युत कनैक्शन की सुविधा चाहे जाने पर सरलता से नामांतरण की सुविधा भी उपलब्ध |
(iii)ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने हेतु सुविधा |
(iv)हितग्राही के विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य होने एवं साथ निवासरत होने पर उसे सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ | इस हेतु परिवार का सदस्य वही माना जाएगा जो समग्र डेटाबेस में परिवार के रूप में अंकित हो |

अपात्रता -

(i) एयर कोंडीशनर, हीटर, 1000 वॉट से अधिक के उपभोक्ता |

लाभ-पंजीकृत श्रमिकों एवं गरीबों के 5179 करोड रुपये के बकाया बिल माफ |

पात्रता –

(i) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ता
(ii) सरल बिजली बिल स्कीम की भांति विद्युत उपभोक्ता के पंजीकृत श्रमिक के सगे संबंधी होने एंव साथ में निवासरत होने पर स्कीम का लाभ | परिवार का सदस्य उन व्यक्तियों को माना जाएगा जिनका नाम समग्र डेटाबेस में परिवार के रूप में अंकित होगा |
(iii) न्यालयाय में विचारधीन प्रकरणो तथा विद्युत अधिनियम की धारा 126,135 या 138 में दर्ज़ प्रकरणों की दशा में भी स्कीम का लाभ दिया जाएगा |
(iv) पिछली समाधान योजनाओं में लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्रता होने पर स्कीम में शामिल हो सकेगा |